पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में जमानत की मांग करने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन ने मामले की बंद कमरे में सुनवाई की।
29 अगस्त को, इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने अटॉक जेल अधिकारियों को आदेश दिया – जहां पूर्व प्रधान मंत्री कैद हैं – सिफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को न्यायिक लॉकअप में ही रखें।
यह आदेश इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशाखाना मामले में इमरान खान की तीन साल की सजा को निलंबित करने के कुछ घंटों बाद आया था। अटक जेल अधीक्षक को संबोधित एक पत्र में, विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को सिफर मामले के संबंध में इमरान खान को 30 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया था।
पाकिस्तानी मिडिया ने पत्र के हवाले से कहा, “आरोपी इमरान खान नियाजी पुत्र इकरामुल्ला खान नियाजी निवासी जमान पार्क, लाहौर को उपरोक्त एफआईआर के मामले में न्यायिक रिमांड का आदेश दिया जाता है, जो पहले से ही जिला जेल, अटक में बंद