पश्चिम बंगाल में बशीरहाट सब-डिविजनल कोर्ट ने संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले के मामले में टीएमसी के निलंबित नेता और संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख की सीबीआई हिरासत चार दिन और बढ़ा दी है।
रविवार को 10 दिन की हिरासत पूरी करने के बाद शाहजहां को अदालत में पेश कर फिर से कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने परिस्थितियों की संवेदनशीलता को देखते हुए 4 दिन की हिरासत बढ़ाने के आदेश पारित कर दिए।
इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, कोलकाता पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले कर दिया था। हाई कोर्ट ने सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए बुधवार को आदेश दिया था कि ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामला मुख्य आरोपी शाहजहां की हिरासत के साथ सीबीआई को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि राज्य पुलिस इस मामले में ‘लुकाछिपी’ में लगी हुई है।
कथित तौर पर लगभग दो महीने तक फरार रहने के बाद, अब निलंबित टीएमसी नेता को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी, 2024 को गिरफ्तार कर लिया।
उन्हें बशीरहाट अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत दी गई।
कथित राशन घोटाले के संबंध में उनके संदेशखाली आवास पर छापेमारी कर रही ईडी टीम पर हमले के अलावा, शाहजहाँ पर अपने सहयोगियों के साथ जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप है।
उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहाँ और उसके साथियों पर गंभीर ज्यादतियाँ और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन किया।
द्वीप की कई महिलाओं ने शाहजहाँ और उसके सहयोगियों पर दबाव में “भूमि-हथियाने और यौन उत्पीड़न” का आरोप लगाया।