दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में अपनी दलीलें रखीं और कोर्ट को एक संक्षिप्त नोट सौंपा था।
शुक्रवार 24 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि वो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज मामले में दाखिल जमानत याचिका पर अपना आदेश 31 मार्च को सुनाएगी।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी की नियमित जमानत अर्जी के विरोध में सीबीआई की ओर से एक संक्षिप्त लिखित निवेदन दायर किया गया है। इसकी प्रति के साथ-साथ अभियुक्त के वकील को केस लॉ , केस डायरी के हिस्से की प्रति और कुछ गवाहों के बयान भी उपलब्ध कराए गए हैं। इन सब के आलोक में जमानत अर्जी पर अपना फैसला 31 मार्च को शाम 4 सुनाया जा सकता है।