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दिल्ली HC ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को फिल्म जवान की पायरेटेड प्रसारित/कॉपियां बेचने वाले समूहों, चैनलों को बंद करने का दिया निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को शाहरुख खान की फिल्म जवान की पायरेटेड प्रतियां प्रसारित करने और बेचने वाले सभी समूहों और चैनलों को बंद करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पायरेसी के खिलाफ फिल्म निर्माता रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की याचिका पर यह निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने न केवल समूहों और चैनलों को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया, बल्कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को इन समूहों और चैनलों से जुड़े मोबाइल नंबरों की ग्राहक जानकारी का खुलासा करने का भी निर्देश दिया ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके।

याचिकाकर्ता रेड चिलीज़ ने एक रोहित शर्मा की पहचान करने के बाद याचिका दायर की, जो व्हाट्सएप के माध्यम से फिल्म की पायरेटेड प्रतियां बेच रहा था।हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अन्य व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनलों के एडमिन की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

रेड चिलीज़ की ओर से वरिष्ठ वकील राज शेखर राव पेश हुए। याचिका में यह भी कहा गया कि 13 सितंबर को मुंबई में रोहित शर्मा और अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई थी।

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About the Author: Neha Pandey

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