ENGLISH

देवरिया हत्याकांड: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रेम चंद यादव का घर गिराने के आदेश पर रोक लगायी

allahabad HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में भूमि विवाद को लेकर मारे गए छह लोगों में से एक प्रेम चंद यादव के घर को ध्वस्त करने के देवरिया जिले के एक राजस्व अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है।

11 अक्टूबर को देवरिया के तहसीलदार ने उस घर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम चंद का है। उनके पिता राम भवन यादव ने आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

2 अक्टूबर को, 50 वर्षीय प्रेम चंद पर उनके प्रतिद्वंद्वी सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार ने धारदार हथियारों से हमला किया और उनकी हत्या कर दी, जब वह अपने घर गए थे।

इसके तुरंत बाद प्रतिशोध में, प्रेम चंद के समर्थकों ने दुबे के घर पर हमला किया और दुबे और बच्चों सहित उनके परिवार के पांच सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय ने आदेश के खिलाफ राम भवन यादव द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अधिकारी घर को ध्वस्त करने पर अड़े हुए हैं क्योंकि राम भवन ने यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत अपील का लाभ उठाए बिना तत्काल याचिका दायर की है।

उन्होंने आगे कहा कि योग्यता के आधार पर भी, आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, लेकिन सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना और साथ ही उचित सर्वेक्षण और सीमांकन किए बिना, याचिकाकर्ता के खिलाफ निष्कासन और क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया है।

राज्य के मुख्य स्थायी वकील जेएन मौर्य ने कहा कि विवादित भूमि ‘खलिहान’ के रूप में दर्ज है, इसलिए इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *