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मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार मामले में 11 साल की सज़ा

मालदीप के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार मामले में 11 साल की सज़ा

मालदीव की अदालत ने सोमवार को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी पाया और 11 साल जेल की सजा सुनाई है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार अदालत ने उन पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया। देश के अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले में, पूर्व राष्ट्रपति यामीन पर राज्य के खजाने से चुराए गए एक मिलियन डॉलर प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश अहमद शकील ने अपने फैसले में कहा कि यूसुफ नईम के खाते से यामीन के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित किए गए धन और दस्तावेजों का सुझाव संदिग्ध है।

यामीन ने विकास के लिए एक लक्जरी रिसॉर्ट को बेचने में मदद करने के लिए एक निजी व्यवसाय से 1 मिलियन अमरीकी डालर लेकर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया।

आरोपों में कहा गया है कि यामीन ने पूर्व सांसद यूसुफ नईम से 1 मिलियन डॉलर की रिश्वत स्वीकार की, जो यामीन के साथ रिश्वत के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। कथित तौर पर, मुकदमा 2 जनवरी को आपराधिक न्यायालय में शुरू हुआ और 30 नवंबर को समाप्त हुआ। अपराध के समय देश के नेता के रूप में यामीन की स्थिति के कारण, अभियोजन पक्ष ने सजा के लिए अधिकतम संभव दंड का अनुरोध किया था।

अभियोजन पक्ष ने जुर्माने में छह गुना वृद्धि और 11 साल की जेल की मांग की। लेकिन जैसा कि कानून पांच गुना दंड में अधिकतम वृद्धि की अनुमति देता है, राज्य ने कानून द्वारा अनुमत उच्चतम जुर्माना लगाने के लिए कहा।

फैसले में यूसुफ नईम को भी रिश्वतखोरी का दोषी पाया गया और अभियोजन पक्ष ने पूर्व सांसद के लिए अधिकतम सजा की मांग की गई थी।

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About the Author: Meera Verma

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