ENGLISH

गडवाल बीआरएस विधायक कृष्ण मोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अयोग्य पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता कृष्ण मोहन रेड्डी को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना एचसी के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने उन्हें गडवाल बीआरएस विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले में संबंधित उत्तरदाताओं से जवाब मांगा हैं। भारत राष्ट्र समिति के नेता कृष्ण मोहन रेड्डी ने विधायक के रूप में अपनी अयोग्यता को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2018 के विधानसभा चुनावों में गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए भारत राष्ट्र समिति के विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी को अयोग्य घोषित कर दिया था और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा को गडवाल निर्वाचन क्षेत्र का विधायक घोषित किया था क्योंकि वह चुनाव में उपविजेता थीं। .

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कृष्ण मोहन रेड्डी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और याचिकाकर्ता को लागत के रूप में 50,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया था।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *