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सरकार चुनाव के लिए ठोस समय नहीं दे रही, भ्रम पैदा कर रही है”: जेकेएनसी नेता तनवीर सादिक

Supreme Court

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह किसी भी समय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने कहा है कि सरकार लोगों के दिलो-दिमाग में केवल भ्रम पैदा कर रही है।

”तनवीर सादिक ने मिडिया से कहा “जहां तक ​​चुनाव का सवाल है, हमने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की मांग की है। हमने कहा है कि जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। लेकिन इसके लिए भी सॉलिसिटर जनरल असमंजस में हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरी ओर, वे कह रहे हैं कि उन्हें एक समय सीमा की आवश्यकता है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया कि जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है और इसे पूरा होने में एक महीने का समय लगेगा।

तनवीर सादिक ने कहा “राज्यपाल शासन को लगभग पांच साल हो गए हैं। अब भी वे हमें चुनाव की कोई ठोस समयसीमा नहीं बता पा रहे हैं. इससे पता चलता है कि वे लोगों के दिलो-दिमाग में कितना भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमारी रुचि केवल अनुच्छेद 370 की बहाली में है। हां, हम चुनाव चाहते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची को संशोधित करना होगा।यह देरी करने वाली रणनीति है और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं,”

इस मामले पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता सैयद सुहैल बुखारी ने कहा है, ”भारत का चुनाव आयोग अब तक बीजेपी के विस्तार के रूप में काम कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अब जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कह दी है तो चुनाव आयोग क्या करेगा।हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और सुप्रीम कोर्ट इस गैरकानूनी कृत्य (जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए को निरस्त करने) के खिलाफ फैसला देगा।”
अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा, “यह पिछले तीन वर्षों से भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आकस्मिक बयान है। इस बयान में कुछ भी नया या गंभीर नहीं है। चुनाव पांच साल या पांच दिन बाद हो सकते हैं, यह एक बेतुका अनुमान है।

केंद्र ने यह भी कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा बताने में असमर्थ है, लेकिन स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है।
सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा, ”मैं यह कहते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सटीक समय अवधि बताने में असमर्थ हूं कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है।”
सुनवाई की पिछली तारीख पर, शीर्ष अदालत ने यह देखते हुए कि “बहाली महत्वपूर्ण है” केंद्र से राज्य का दर्जा और क्षेत्र में चुनावों के लिए एक निश्चित समयसीमा देने को कहा था।

दूसरी ओर, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने 5,000 लोगों को घर में नजरबंद कर दिया है, धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और यहां तक कि लोग अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं।
उन्होंने कहा, ”आइए हम लोकतंत्र का मजाक न बनाएं और बंद आदि के बारे में बात न करें।”

CJI चंद्रचूड़ ने तब स्पष्ट किया कि वह संवैधानिक आधार पर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता से निपटेंगे और चुनाव या राज्य से संबंधित तथ्य उस निर्धारण को प्रभावित नहीं करेंगे।
संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों (एएनआई) में विभाजित करने की घोषणा की।

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About the Author: Neha Pandey

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