वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।
6 अक्टूबर तक अदालत ने रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मस्जिद प्रबंधन समिति की आपत्ति को खारिज कर दिया और एएसआई को अतिरिक्त समय प्रदान किया है।
एएसआई यह निर्धारित करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है कि क्या 17 वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, 3 अगस्त को मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने एएसआई को ‘वज़ुखाना’ क्षेत्र को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक बहाली करने की अनुमति दी थी। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
इससे पहले, जुलाई में, वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।