वाराणसी जिला अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी करने और जमा करने के लिए अतिरिक्त 10 दिन का समय दिया है।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने लीगली स्पीकिंग से कहा रिपोर्ट सौंपने के लिए एएसआई की तीन और सप्ताह की मांग के जवाब में, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने उम्मीद जताई कि एएसआई समय पर काम पूरा कर लेगा और आगे की मोहलत नहीं मांगेगा।
यादव ने बताया कि अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर तय की है।
अदालत ने मंगलवार को एएसआई की याचिका पर विचार किया था, जहां उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन सप्ताह का विस्तार मांगा था। एएसआई ने विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उत्पन्न जानकारी को आत्मसात करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता का हवाला दिया था।
4 अगस्त को शुरू हुआ, एएसआई का सर्वेक्षण ज्ञानवापी परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर, बैरिकेड वाले क्षेत्र पर केंद्रित था। अदालत ने यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण के आदेश जारी किए थे कि क्या 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था।