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अवैध बालू खनन: कोर्ट ने लालू यादव के सहयोगी सुभाष यादव को जेल भेजा

Sand Mining, Bihar

बिहार के पटना की एक विशेष अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी सुभाष यादव को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 22 मार्च, 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने यादव को शनिवार को कथित अवैध रेत खनन मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफतार किया था।
ईडी ने सोमवार को एक एक्स पोस्ट में कहा कि सुभाष यादव को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और रविवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट, पटना में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बिहार के पटना में कई स्थानों पर एजेंसी के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद सुभाष यादव को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया था। शनिवार सुबह पटना के दानापुर इलाके में उनके आवास पर छापेमारी करने वाले ईडी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के बाद सुभाष को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने पटना में उनके अन्य आवासीय ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की।
सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में लेने से पहले सुभाष के रेत खनन और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन किया।
ईडी ने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान एक कर्मचारी और सुभाष यादव के करीबी सहयोगियों के परिसरों से लगभग 2.37 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी और डिजिटल उपकरण पाए गए और जब्त किए गए।”
सुभाष कथित तौर पर बिहार में अवैध रेत खनन का कारोबार चलाता है। वह पटना क्षेत्र के प्रमुख बालू कारोबारी हैं। वह ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई कुछ प्रथम सूचना रिपोर्टों से उपजा है।
सुभाष यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के चतरा से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। दो साल पहले ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इससे पहले, आयकर विभाग ने 2018 में कर चोरी के एक मामले में सुभाष के परिसरों पर छापेमारी की थी।
इससे पहले इस मामले में कथित सिंडिकेट सदस्य राधा चरण साह, उनके बेटे और बीएसपीएल के निदेशकों को ईडी ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था।
फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रुपये की सीमा तक दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। ब्रॉडसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत बिहार विधान परिषद के एमएलसी, राधा चरण साह द्वारा 26.19 करोड़ रुपये का अधिग्रहण किया गया।
ईडी ने ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत बिहार पुलिस द्वारा दर्ज 19 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
एजेंसी ने दावा किया है कि रेत की अवैध बिक्री को एक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कंपनी में धन निवेश करता है और रेत की अवैध बिक्री के माध्यम से लाभ कमाता है जो पीओसी के अलावा कुछ नहीं है।
पीएमएलए के तहत एक जांच से कथित तौर पर पता चला है कि रेत की अवैध बिक्री से 161 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की गई है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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