मलयालम अभिनेता मोहनलाल को हाथी दांत रखने के मामले में केरल उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीवी कुन्हिकृष्णन ने मामले में अभिनेता की याचिका पर पेरुंबवूर में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में कार्यवाही पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। पेरुंबवूर कोर्ट ने पहले केस वापस लेने की सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि मोहनलाल समेत सभी आरोपियों को मुकदमे का सामना करना होगा और तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
याचिका में राज्य सरकार ने दलील दी थी कि यह मामला कोई जनहित का मामला नहीं है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि सरकार केवल किसी व्यक्ति की ओर से कोई निर्णय नहीं ले सकती।
मोहनलाल ने दावा किया कि हाथी दांत उसे उपहार के रूप में दिया गया था।
2011 में, आयकर विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान कोच्चि में अभिनेता के घर से हाथी दांत जब्त किया गया था। उन पर वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामला वन विभाग को सौंप दिया गया।वन विभाग ने 2019 में अभिनेता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।