लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना रद्द करते हुए 7 दिनों में नई प्रक्रिया शुरू करने का दिया आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लद्दाख हिल काउंसिल चुनावों के लिए चुनाव विभाग की 5 अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया और इसके लिए 7 दिनों के भीतर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने लद्दाख प्रशासन की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ‘हल’ चिन्ह आवंटित करने का विरोध किया गया था और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नेकां उम्मीदवारों को पार्टी चिन्ह पर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल के लिए आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी थी।
प्रशासन ने 9 अगस्त के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, जिसने एनसी को चुनावों में पहले से आवंटित आरक्षित प्रतीक ‘हल’ को अधिसूचित करने के लिए लद्दाख प्रशासन के चुनाव विभाग के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया था।
चुनाव विभाग द्वारा 5 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी, कारगिल की 26 सीटों के लिए मतदान 10 सितंबर को होना है और वोटों की गिनती चार दिन बाद होनी थी।