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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ा दी हैं। वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने दिल्ली के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया हैं

मामला शुरू में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश से मामले को दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की मंजूरी के बाद, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना ने मामले को 12 सितंबर के लिए निर्धारित किया।
पीठ ने कहा, ”अंतरिम आदेश अगली तारीख तक जारी रहेगा।”

इससे पहले, 26 मई को शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन मीडिया से बात करने से परहेज करने और बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ने सहित कई शर्तें लगाई थीं। अदालत ने जैन को चिकित्सा उपचार के लिए अपनी पसंद का अस्पताल चुनने की भी अनुमति दी थी, इस बात पर जोर देते हुए कि उनकी चिकित्सा स्थिति के कारण अंतरिम जमानत पर विचार किया जा रहा था।

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सत्येन्द्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उनका वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनकी शारीरिक स्थिति काफी खराब हो गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की उनकी क्षमता और इस स्तर पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए 6 अप्रैल को जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कई दिनों की सुनवाई के बाद 21 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय की दलीलों में, प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा था कि जैन और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप स्पष्ट थे।
अपनी जमानत याचिका में, सत्येन्द्र जैन ने कहा था, “मैं सात मौकों पर ईडी के सामने पेश हुआ। मैंने सहयोग किया है और जांच में भाग लिया है। मुझे 5 साल बाद 2022 में गिरफ्तार किया गया था।”

सत्येन्द्र जैन को 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में थे। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येन्द्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 और 31 मई, 2017 के बीच संतोषजनक लेखांकन के बिना विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां हासिल की थीं।

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About the Author: Neha Pandey

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