भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पित किये जाने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी के पास प्रत्यर्पण से खुद को बचाने का ये आखिरी मौका था यानी अब नीरव मोदी को भारत आना तय है।
लंदन में ‘रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस’ में जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नीरव मोदी की उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी को खारिज किया जाता है।
पिछले महीने, 51 साल के नीरव मोदी की मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई अपील को खारिज कर दी गई थी। अदालत ने मनोरोग विशेषज्ञों के बयान के आधार पर कहा था कि नीरव की मानसिक स्थिति अस्थिर है।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि नीरव को भारत प्रत्यर्पित करना न्यायपूर्ण कदम साबित होगा।
नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी के मामले में 2018 में भारत से भाग गया था। उसने अदालत में ये तर्क दिया था कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया जाता है तो वो आत्महत्या कर सकता है। हालांकि की अदालत ने नीरव मोदी की इस दलील को ठुकरा दिया था। नीरव मोदी इस समय लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है।