पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को राहत देते हुए, पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को उनके खिलाफ हत्या के आरोपों को खारिज कर दियाm
पीटीआई प्रमुख के वकील नईम पंजुथा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक झूठा मामला, न्याय की जीत के लिए पूरे पाकिस्तान को बधाई।”
दरअसल इमरान खान पर जून में हत्या का आरोप लगाया गया था और देश की सेना के साथ मतभेद के बाद अप्रैल 2022 में संसदीय विश्वास मत से बाहर होने के बाद से वह 100 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
इस बीच, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा इस महीने की शुरुआत में तोशाखाना मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पीटीआई अध्यक्ष अभी भी अटक जेल में हैं।
2018 से 2022 तक देश के प्रधान मंत्री के रूप में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त तोशखाना (राज्य डिपॉजिटरी) उपहारों की आय को छिपाने का दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने 100,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद सार्वजनिक पद संभालने से पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।