नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है।
दरसअल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में लोकसभा सचिवालय को 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था।
इसे लेकर विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति पद संसद का प्रथम अंग है। जिसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। मगर आज 26 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्देश देने वाली जनहित याचिका को आज शुक्रवार, खारिज कर दिया है।