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राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता रद्द, ‘मोदी’ उपनाम की मानहानि के आरोप में हुई थी 2 साल जेल की सजा

Rahul Gandhi

‘मोदी’ उपनाम को लांछित किए जाने के आरोप में सूरज की जिला अदालत द्वारा दोषी साबित किए जाने और दो साल की सजा जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद ही लोक सभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता रद्द कर दी। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा का ऐलान किया था। संवैधानिक प्राविधानों के मुताबिक यदि किसी सांसद को न्यायालय से सजा का ऐलान होते ही निर्वाचन आयोग उस सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकता है।

दरअसल, 13 अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने मोदी ‘उपनाम’ पर कथित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया था। गुजरात की सूरत जिला अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 23 मार्च यानी आज का दिन फैसला सुनाने के लिए तय किया था।

सूरत कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीते दिनों कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी विवादित टिप्पणी पर घिरे कांग्रेस सांसद के लिए ये बड़ा झटका कहा जा सकता है। वहीं, सजा मिलने के बाद बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं। इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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