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वैवाहिक बलात्कार संबंधित याचिकाओं पर अक्टूबर के मध्य में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह वैवाहिक बलात्कार से संबंधित याचिकाओं पर अक्टूबर के मध्य में सुनवाई करेगा। ये दलीलें कानूनी सवाल उठाती हैं कि क्या कोई पति अपनी वयस्क पत्नी को बिना सहमति के यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है तो उसे बलात्कार के मुकदमे से छूट मिल सकती है?

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इन याचिकाओं के महत्व को स्वीकार किया, वकील करुणा नंदी ने उन पर शीघ्र विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पीठ ने उल्लेख किया कि वे वर्तमान में संविधान पीठ की सुनवाई से निपट रहे हैं और संवैधानिक पीठ के मामले समाप्त होने के बाद वैवाहिक बलात्कार याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुमान लगाया कि उन्हें इस मुद्दे के महत्वपूर्ण सामाजिक निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए अपनी दलीलें पेश करने के लिए दो दिनों की आवश्यकता होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तीन दिन तक बहस करने की मंशा जताई। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इन याचिकाओं पर अक्टूबर के मध्य में सुनवाई करेंगे।

इससे पहले, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। याचिकाएं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 में एक अपवाद खंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती हैं, जो वर्तमान में पतियों को उनके वयस्क जीवनसाथी से जुड़े वैवाहिक बलात्कार के लिए मुकदमा चलाने से छूट देती है।

शीर्ष अदालत ने वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामलों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, यह देखते हुए कि इन मामलों में तीन-न्यायाधीशों की पीठ की आवश्यकता होती है। संविधान पीठ में चल रही सुनवाई समाप्त होने के बाद सुनवाई होगी।

16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण और आईपीसी प्रावधान से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था। सॉलिसिटर जनरल मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सरकार ने मुद्दे के कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने का इरादा व्यक्त किया।

इनमें से एक याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें एक पति पर अपनी पत्नी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि पतियों को वैवाहिक बलात्कार के आरोपों से छूट देना संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन है।

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About the Author: Neha Pandey

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