ENGLISH

एसडीसी घोटाला: पूर्व एपी सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिसमें कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी (राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व) की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

इससे पहले 9 सितंबर को, नायडू (73) को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन की कथित हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था।वह न्यायिक हिरासत में है और राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में बंद है।

सीआईडी ​​ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नायडू “धोखाधड़ी से दुरुपयोग करने या अन्यथा अपने स्वयं के उपयोग के लिए सरकारी धन को परिवर्तित करने, संपत्ति का निपटान जो एक लोक सेवक के नियंत्रण में थी, के इरादे से एक आपराधिक साजिश में शामिल थे।”

हालाँकि, उनकी याचिका को खारिज करते हुए, 22 सितंबर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में नहीं रोका जाना चाहिए और एफआईआर को रद्द करना नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *