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“21 साल से कम उम्र के लोगो को सिगरेट बेचना अपराध”: कर्नाटक सरकार

कर्नाटक सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक, 2024 पेश किया, जिसने सिगरेट की बिक्री की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, निर्माण, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया।

राज्य में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबंधित है।

सदन में इस बारे में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने चेतावनी दी कि अब से 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट नहीं बेची जा सकेगी।

उन्होंने कहा, ”पहले सिगरेट बेचने की उम्र सीमा 18 साल तय की गई थी, अब उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है.”

उन्होंने कहा, “इसके अलावा, स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट नहीं बेची जा सकती। छोटे व्यापारी भी हैं जो किराने का सामान बेचते हैं। 10,000 का जुर्माना एक समस्या होगी। इसलिए हमने इसे एक हजार तक सीमित कर दिया है।”

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि हमने किसी भी बार और रेस्तरां और अन्य स्थानों पर हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। “हुक्का बार के अनाधिकृत संचालन के लिए कम से कम एक साल की कैद और तीन साल तक की सजा और 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उल्लंघन की सूचना मिलने पर जेल की सजा के साथ जुर्माना लगाने की भी संभावना है।”

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि कोई देश तभी सुरक्षित है जब राज्य सुरक्षित हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्यों को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ”हमारे संविधान की रचना है कि हम संघीय व्यवस्था रखेंगे. पूरे देश ने इसे स्वीकार किया है. लेकिन संघीय व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए.” नरेंद्र मोदी कहते हैं ‘सहकारी संघवाद’। लेकिन उनमें या केंद्र सरकार के व्यवहार में ऐसा नहीं दिखता है।”

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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