दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी साहिल के खिलाफ इसी साल को 28 मई को शाहबाद डेयरी इलाके में एक नाबालिग लड़की की कई बार चाकू मारकर हत्या करने और उसके चेहरे पर पत्थर से वार करने के आरोप में हत्या के आरोप तय कर दिए है।यह घटना लोगों की मौजूदगी में हुई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
रोहिणी कोर्ट की फास्ट ट्रैक स्पेशल जज (POCSO) ऋचा गुसाईं सोलंकी ने आरोपी साहिल के खिलाफ आईपीसी के तहत हत्या और अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं और मामले में अन्य कथित अपराधों के तहत आरोप तय किए।
मामले को 28 नवंबर को अभियोजन साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया है।विशेष अदालत ने 1 जुलाई को दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, अपराध के हथियार आदि सहित पर्याप्त सबूत हैं।
अदालत ने आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता सी एम सांगवान को न्याय मित्र नियुक्त किया था।
दिल्ली पुलिस ने 27 जून को साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354ए (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना), 509 (शब्द, इशारे या कार्य से किसी महिला का अपमान करने की सजा) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। 25 और 27 आर्म्स एक्ट और POCSO की धारा 12. SC/ST की धारा 3(2)(V) भी लगाई गई है।
दिल्ली पुलिस ने 640 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी जिसमें सीसीटीवी फुटेज, वॉयस सैंपल और जैविक साक्ष्य जैसे वैज्ञानिक सबूत शामिल थे। आरोप पत्र में एफएसएल रिपोर्ट भी शामिल है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई और उसे 29 मई को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ के बाद वह न्यायिक हिरासत में है।