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छात्र को थप्पड़ मारने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर एसपी से मांगी जांच रिपोर्ट, यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

Supreme Court, Manipur

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को उस मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया, जहां एक छात्र को उसके शिक्षक के आदेश पर उसके सहपाठियों ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा था।न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने एसपी को छात्र और उसके माता-पिता की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 25 सितंबर तक जवाब मांगा है।

यह घटनाक्रम महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान हुआ है। जनहित याचिका में एक छात्र को थप्पड़ मारने की घटना की शीघ्र जांच की मांग की गई है।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, उस पर सांप्रदायिक बयान देने और अपने छात्रों को एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देने का आरोप लगाया था जिसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, राज्य शिक्षा विभाग ने इस मामले के संबंध में स्कूल को नोटिस दिया।

शिक्षिका तृप्ता त्यागी को उस वीडियो के सामने आने के एक दिन बाद आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें वह अपने छात्रों को कथित तौर पर खुब्बापुर गांव में कक्षा 2 के छात्र को सांप्रदायिक टिप्पणी के साथ थप्पड़ मारने का निर्देश दे रही थीं।

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About the Author: Neha Pandey

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