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DMK मंत्री पोनमुडी आय से अधिक संपत्ति मामला: SC ने मद्रास HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें वेल्लोर ट्रायल कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के बाद आपराधिक पुनरीक्षण मामले में डीएमके मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की प्रशंसा की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में एकल न्यायाधीश इस मामले को देख रहे हैं, उन्होंने केवल पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसलिए, वह इस स्तर पर दलीलों पर विचार करने के इच्छुक नहीं है।

आरोपी और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की दलीलों पर विचार नहीं किया गया, अदालत ने सुझाव दिया कि सभी दलीलें नोटिस जारी करने वाले एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं।

10 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को सीआरपीसी की धारा 397 के तहत नोटिस देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने स्वयं आपराधिक पुनरीक्षण मामले की शुरुआत की और तमिलनाडु सरकार को नोटिस देने का आदेश दिया। उन्होंने 7 सितंबर, 2023 के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की।

पोनमुडी के खिलाफ मामला यह था कि उन्होंने अपने नाम, अपनी पत्नी और दोस्तों के नाम पर 1.4 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो 1996 और 2001 के बीच मंत्री रहने के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।

न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि मामला जून 2023 में तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ, 6 जून को बचाव पक्ष के गवाह से पूछताछ की गई, 23 जून को लिखित प्रस्तुतियाँ दी गईं, और 28 जून को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट से कुछ ही दिन पहले सभी आरोपियों को बरी करने वाला 226 पेज का फैसला सुनाया गया।

न्यायाधीश ने मामले को विल्लुपुरम से वेल्लोर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की आलोचना की और कहा कि इससे आपराधिक न्याय प्रणाली में हेरफेर करने और उसे नष्ट करने के एक सोचे-समझे प्रयास का पता चलता है। उन्होंने इस प्रक्रिया में कई अवैधताएं पाईं और आपराधिक न्याय प्रशासन को कमजोर करने और विफल करने के सुविचारित प्रयास को संबोधित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 397 और 401 और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का फैसला किया।

पोनमुडी को हाल ही में भूमि हड़पने के एक मामले में बरी कर दिया गया था और वह कथित अवैध रेत खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का भी सामना कर रहा है।

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About the Author: Meera Verma

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