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संसद में भाषण देने, वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों को अभियोजन से छूट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 1998 के फैसले की फिर से जांच करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभा सदस्यों (विधायकों) को संसद या राज्य विधानसभाओं में भाषणों या वोटों के लिए रिश्वत से जुड़े मामलों में अभियोजन से छूट प्रदान की थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने घोषणा की कि वह इस मामले पर फिर से विचार करने के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ स्थापित करेगी।

2019 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने इसके व्यापक निहितार्थ और पर्याप्त सार्वजनिक महत्व को पहचानते हुए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को पांच-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था।यह निर्णय विवादास्पद झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) रिश्वत मामले के संबंध में झारखंड में जामा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की विधायक सीता सोरेन की अपील के जवाब में आया।

1998 में, पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि सांसदों को विधायी निकाय के भीतर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के खिलाफ संवैधानिक छूट प्राप्त है।

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About the Author: Neha Pandey

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