वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अश्लील, अनुचित और अभद्र मानते हुए दिल्ली हाई ने इस मामले में FIR दर्ज करने के आदेश को सही ठहराया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कहा कि कॉलेज रोमांस वेब सीरीज़ में इस्तेमाल की गई भाषा युवाओं के दिमाग को दूषित और भ्रष्ट करने वाली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीरीज में इस्तेमाल की गई भाषा वह नहीं है जिसे देश के युवा या नागरिको द्वारा इस्तेमाल करते हो या इस भाषा को अक्सर बोली जाने वाली भाषा भी नहीं कहा जा सकता है।
हाईकोर्ट ने माना कि वेब सीरीज में अश्लीलता है और वह पब्लिक डोमेन में बड़े पैमाने पर उपलब्ध है जो कि आपराधिक निषेध के लिए पर्याप्त है। इसके बाद हाई कोर्ट ने TVF, इस शो के निर्देशक सिमरप्रीत सिंह और अभिनेता अपूर्वा अरोड़ा धारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धारा 67 (प्रकाशन या प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, कोई भी सामग्री जो कामुक है) और 67ए (प्रकाशन या प्रकाशन के लिए सजा) और आईटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MiTY से अपने IT नियम, 2021 के नियम को सख्त से लागू करने के लिए कदम उठाने को भी कहा।साथ ही केंद्र सरकार से भी कहा गया है कि वह इस मामले में भी खुद ही कोई नियम या कानून बनाए जो उसके हिसाब से उपयुक्त हो।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में एसीएमएम के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 और 294 और आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 A के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
इस मामले में आरोप लागया गया है कि TVF वेब सीरीज के एक एपिसोड हैप्पीली फक अप अश्लील ही नही बल्कि इसकी भाषा और महिलाओं का अश्लील चित्रण भी इसमे दिखाया गया है।