उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 4 जनवरी के आदेश में बदलाव की मांग किया है। हालांकि शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा आप मुख्य मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करें।
दरसअल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के वकील ने कहा था कि जब तक निकाय चुनाव नहीं हो जाते और यूपी में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक मौजूदा मेयर के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए कहा कि वह मामले में पहले से आदेश जारी कर चुका हैं उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण तत्काल निकाय चुनाव कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी,जिसमें कहा गया था कि यूपी में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाएं।