ENGLISH

वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली कोर्ट ने आरोपियों की ईडी हिरासत 2 दिन बढ़ाई

ED

दिल्ली की अदालत ने हाल ही में चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय सहित 3 लोगों की ईडी हिरासत 2 दिन बढ़ा दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने लावा मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक राय, नितिन गर्ग और चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग की हिरासत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी, यह कहते हुए कि ईडी “आगे की हिरासत रिमांड देने के लिए मामला बनाने में सक्षम है।”

आरोपियों को पहले दी गई उनकी ईडी हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, “डिजिटल डेटा निकालने और आरोपी व्यक्तियों से उसका सामना कराने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनाए गए रुख में निरंतरता प्रतीत होती है। इसलिए, कानून के स्थापित सिद्धांतों और दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों पर विचार करते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि प्रवर्तन निदेशालय आगे की हिरासत रिमांड देने के लिए मामला बनाने में सक्षम है।

साथ ही, अदालत ने निर्देश दिया कि पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाली जगह पर की जाए और फुटेज को संरक्षित किया जाए। अदालत ने कहा, आरोपी व्यक्तियों की उपरोक्त अवधि के दौरान हर 48 घंटे में एक बार चिकित्सकीय जांच की जाएगी और उन्हें ईडी हिरासत की बताई गई अवधि के दौरान रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच अपने अधिवक्ताओं से आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी जाएगी।

आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में चीनी कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों पर छापा मारा था, जिसमें चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था।

ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में करों का भुगतान करने से बचने के लिए वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि “अवैध रूप से” चीन को हस्तांतरित की गई थी।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *