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उत्तर प्रदेश को अदालत ने NRI पति की हत्या के लिए ब्रिटिश नागरिक को मौत की सजा सुनाई

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उत्तर प्रदेश की शाहजहाँपुर अदालत ने हाल ही में एक ब्रिटिश नागरिक को 7 साल पहले दोस्त की मदद से अपने एनआरआई पति की हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रमनदीप कौर (मृतक सुखजीत सिंह की पत्नी) को दोषी ठहराया। उसके दोस्त और साथी गुरप्रीत सिंह को भी दोषी ठहराया गया और उस पर 3 लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अदालत ने गुरप्रीत को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ 3 साल की कैद की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने बताया कि बांदा थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी सुखजीत सिंह (34) 2002 में नौकरी के लिए इंग्लैंड गए थे। वहां उनकी दोस्ती डर्बी निवासी रमनदीप कौर से हो गई। सुखजीत को ड्राइवर की नौकरी मिल गई और इसके बाद उन्होंने 2005 में रमनदीप से शादी कर ली।

28 जुलाई 2016 को सुखजीत, रमनदीप और उनके बेटों के साथ छुट्टियों पर शाहजहाँपुर आए।

वर्मा ने कहा, “1 सितंबर 2016 को, जब सुखजीत अपने बेटों अर्जुन और आर्यन के साथ सो रहा था, उस पर रमनदीप और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह ने तेज धार वाले हथियार से हमला किया,” उस समय अर्जुन 9 साल और आर्यन 7 साल का था। रमनदीप और गुरप्रीत दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

वर्मा ने कहा कि सुखजीत की हत्या के बाद, रमनदीप के माता-पिता ने अपने पोते-पोतियों की कस्टडी की मांग करते हुए इंग्लैंड की एक अदालत का रुख किया।

हालांकि, कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी और कहा कि नाबालिग बच्चों को अपने पैतृक रिश्तेदारों के साथ रहना चाहिए।

इसके अलावा, वर्मा ने कहा, “भारत में सुनवाई के दौरान, अर्जुन ने अदालत को बताया कि वह अपने पिता के साथ सो रहा था, जब उसकी माँ ने तकिए से अपने पति का गला घोंट दिया। तभी गुरप्रीत ने सुखजीत के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। इसके बाद गुरप्रीत ने अपनी जेब से चाकू निकाला और रमनदीप को दिया, जिसने सुखजीत का गला रेत दिया।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखजीत की मां वंशजीत कौर ने मीडिया से कहा, ”मुझे राहत महसूस हो रही है। मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया गया और मुझे वह मिला जिसकी मुझे अदालत से उम्मीद थी। मैं रमनदीप के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहा था ताकि किसी मां का बच्चा इस तरह न मरे।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि फैसले की जानकारी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और उच्चायोग को भेजी जा रही है।
एक ब्रिटिश नागरिक को भारत की अदालत द्वारा मौत की सजा दी जा सकती है, वर्मा ने कहा, “क्यों नहीं? उसने यहां अपराध किया और यहीं उसका ससुराल था। वह यहीं रह रही थी। अपराध करने से पहले वह शाहजहाँपुर में थी और अपराध के बाद भी वह शाहजहाँपुर में थी।

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About the Author: Neha Pandey

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