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कॉमेडियन कपल भारती और हर्ष लिंबाचिया के खिलाफ NCB की याचिका खारिज

NDPS एक्ट की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की जमानत रद्द करने की मांग वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की याचिका खारिज कर दी है।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने योग्यता की कमी के लिए पिछले सप्ताह याचिका खारिज कर दी, लेकिन विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हो गया।

कथित तौर पर उनके घर में 86.5 ग्राम गांजा (भांग) पाए जाने के बाद दंपति को नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

बाद में उसी वर्ष दिसंबर में, NCB ने विशेष एनडीपीएस अदालत से इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की कि अभियोजन पक्ष को कोई सुनवाई नहीं दी गई थी।

अदालत ने, हालांकि, पिछले हफ्ते अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कॉमेडियन कपल ने न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप किया या उनकी जमानत शर्तों का उल्लंघन किया।

इसलिए, न्यायाधीश ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है, ।

जांच एजेंसी के अनुसार, भारती सिंह का नाम एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के दौरान सामने आया, जब एनसीबी जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में कथित तौर पर ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच कर रही थी।

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About the Author: Meera Verma

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