दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने अपनी लिव-इन पार्टनर निक्की यादव की हत्या कर उसके शव को फ्रिज में रखने के आरोपी साहिल गहलोत की रिमांड अवधि सोमवार को दो दिन बढ़ा दी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समीक्षा गुप्ता ने सोमवार को साहिल गहलोत की पुलिस रिमांड अवधि दो दिन बढ़ाने का फैसला दिया,हालांकि, अदालत ने मामले के पांच सह-आरोपियों को (साहिल के पिता समेत) चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साहिल को अदालत द्वारा पूर्व में दी गई पांच दिनों की रिमांड अवधि के ख़त्म होने पर जिला अदालत में पेश किया गया था। अन्य पांच आरोपियों को भी रिमांड अवधि ख़त्म होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
साहिल को क्राइम ब्रांच ने 14 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। उसने 9 फरवरी को अपनी लिव-इन पार्टनर निक्की की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। आरोप है कि उसने उसकी हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह उस पर शादी का दबाव बना रही थी। यह भी आरोप है कि अपराध के बाद उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। दिल्ली पुलिस ने साहिल को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद सह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान, साहिल ने खुलासा किया कि मृतक उसे दूसरी लड़की से शादी नहीं करने के लिए कह रहा था क्योंकि दोनों (साहिल और निक्की) ने पहले ही साल 2020 में अपनी शादी कर ली थी। वह वास्तव में उसकी पत्नी थी और लिव-इन पार्टनर नहीं थी।पुलिस का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने साजिश रची और मृतक को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
साहिल गहलोत ने योजना को अंजाम दिया और निक्की की हत्या कर दी और अन्य सह-आरोपियों को उसी दिन 10 फरवरी को सूचित किया था।