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साइफर मामला: इस्लामाबाद अदालत ने पाक पुलिस को जेल में इमरान खान से पूछताछ की इजाजत दी

Islamabad court

इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने 9 मई के दंगों के मामले में अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी से पूछताछ करने के लिए रावलपिंडी पुलिस को हरी झंडी दे दी है।

रावलपिंडी के एक पुलिस अधिकारी सिफर मामले की देखरेख करने वाली विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए और अदालत से पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष कुरेशी से जेल में पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी।

न्यायाधीश अबुअल हसनत ज़ुल्कारनैन ने पूछा कि क्या इमरान खान और शाह महमूद क़ुरैशी को पहले पूछताछ में शामिल किया गया था। तब पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया कि दोनों आरोपी जांच का हिस्सा नहीं थे।

पुलिस अधिकारी ने अदालत को यह भी बताया कि सह-अभियुक्तों द्वारा प्रदान की गई गवाही के आधार पर आरोपी को जांच में शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस जांचकर्ताओं के पास रावलपिंडी में 9 मई को हुए दंगों से संबंधित एक रिपोर्ट है।
न्यायाधीश ने पीटीआई प्रमुख और उपाध्यक्ष के खिलाफ मामले के रिकॉर्ड की जांच की। इसके बाद जज ने पुलिस को इमरान खान और कुरेशी से अदियाला जेल में पूछताछ करने की इजाजत दे दी।
न्यायाधीश अबुअल हसनत ज़ुल्कारनैन ने कहा कि उन्होंने पुलिस को कानून के अनुसार क़ुरैशी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
इस महीने की शुरुआत में, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने औपचारिक रूप से पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी पर साइफर मामले में आरोप लगाया था।
सुनवाई सोमवार को अदियाला जेल में शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कानूनी टीम ने संभावित अभियोग को चुनौती देते हुए एक नई याचिका दायर की थी।

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About the Author: Neha Pandey

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