पाकिस्तान की इस्लामाबाद अदालत ने मंगलवार को साइफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
पीटीआई पार्टी के प्रमुख खान को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक केबल (उर्फ साइफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।
यह तीसरी बार है जब खान को रिमांड पर जेल भेजा गया है। पिछली 14 दिन की रिमांड आज खत्म हो गई।विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने जिला जेल अटक में सुनवाई की, जहां खान को तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तारी के बाद 5 अगस्त से हिरासत में रखा गया था।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए उन्हें 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी की रिमांड भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी। इसी कानून के तहत क़ुरैशी पर भी आरोप लगाया गया है।
हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, लेकिन निर्देश अभी तक लागू नहीं किया गया।
इससे पहले, अदालत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी।