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Islamabad HC ने इमरान खान को उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया

Imran Khan

इस्लामाबाद अदालत ने सोमवार को अधिकारियों को पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को पंजाब प्रांत की अटक जेल से रावलपिंडी के गैरीसन शहर में उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

इससे पहले अगस्त में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खान की समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपदस्थ पार्टी प्रमुख को अदियाला जेल में स्थानांतरित करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जहां ए श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

पार्टी ने कहा, आईएचसी ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है, “आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।”

खान (70) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से अटक जेल में रखा गया है। आईएचसी ने 29 अगस्त को उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन
साइफर लीक मामले में वह अभी भी अटक जेल में हैं।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने 13 सितंबर को सिफर मामले में खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी है।

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About the Author: Neha Pandey

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