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लापता बलूच मामलाः पाक पीएम काकड़ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुए पेश

Pakistan PM Kakkar

लापता बलूच छात्रों के मामले में पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम कक्कड़ इस्लामाबाद कोर्ट में पेश हुए

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवर उल हक काकर प्रतिवादी के रूप में पेश हुए। उच्च न्यायालय जबरन गायब किए जाने पर जांच आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित एक मामले और लापता बलूच छात्रों की बरामदगी की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने काकर को याद दिलाया कि राज्य संस्थान कानून से बंधे हैं और अपने नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राज्य संस्थानों को पता होना चाहिए कि जबरन गायब किए जाने का सहारा लिए बिना देश को कैसे चलाना है।
उन्होंने कहा कि राज्य बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह का सामना कर रहा है और जो लोग लापता व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं वे इस मुद्दे को हल करने के प्रति ईमानदार नहीं हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान काकर ने कहा कि वे केवल लापता व्यक्तियों के कुछ नाम देते हैं जबकि संयुक्त राष्ट्र के पास लापता होने के मामलों को सत्यापित करने के लिए एक मानक प्रक्रिया है।

सुनवाई में, काकर ने राज्य पर जबरन लोगों को गायब करने का आरोप लगाना अनुचित बताया और कहा कि गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा मारे गए लोगों के मानवाधिकारों की अनदेखी की जाती है।

अदालत ने कहा कि पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में है और सेना और अन्य संस्थाएं राज्येतर तत्वों के खिलाफ लड़ रही हैं। 19 फरवरी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने लापता बलूच छात्रों की बरामदगी की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवारुल हक काकर को फिर से तलब किया, क्योंकि वह अदालत के सामने पेश होने में विफल रहे।
न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की अध्यक्षता में, आईएचसी की एकल पीठ ने जबरन गायब किए जाने पर जांच आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और लापता बलूच छात्रों की बरामदगी की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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