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समलैंगिक शादियों को नेपाली सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम मंजूरी

nepal supreme court

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर नेपाल सरकार को समलैंगिक जोड़ों के विवाह को अस्थायी रूप से पंजीकृत करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ की एकल पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी कर अधिकारियों को यौन अल्पसंख्यकों के विवाह को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

नेपाली सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार, समान लिंग के बीच विवाह को “अस्थायी” के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। एलजीबीटीक्यूआई प्लस समुदाय के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ब्लू डायमंड सोसाइटी ने नेपाल में मौजूदा कानूनों को समलैंगिक विवाह के पंजीकरण में बाधा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

ब्लू डायमंड सोसाइटी ने विवाह पंजीकरण से संबंधित नागरिक संहिता 2017 के प्रावधानों में संशोधन की भी मांग की है। याचिका का उद्देश्य समलैंगिक विवाहों के पंजीकरण को सक्षम करने के लिए मौजूदा प्रावधानों को चुनौती देना और उनमें बदलाव की मांग करना है।

अदालत के विस्तृत आदेश के अनुसार, सरकार को समान लिंग के लिए विवाह के पंजीकरण के लिए कानूनी ढांचे से संबंधित एक लिखित प्रतिक्रिया प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने सरकार को लिखित जवाब देने के लिए 15 दिन की समयसीमा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक संहिता 2074 के खंड 69 (1) में कहा गया है कि एक व्यक्ति को शादी का अधिकार है और नेपाल के संविधान के खंड 18 (1) में समानता बताई गई है।

दरअसल, डेढ़ दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने यौन अल्पसंख्यकों को शादी करने की अनुमति दी थी, लेकिन देश के नागरिक संहिता ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी है।
आदेशों के नवीनतम दौर में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समान-लिंग वाले जोड़ों के विवाह के पंजीकरण से संबंधित कानूनी ढांचे के संबंध में एक लिखित प्रतिक्रिया प्रदान करने का आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत का आदेश जून 2023 के एलजीबीटी गौरव माह में आया है, जो समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर गौरव के उत्सव और स्मरणोत्सव के लिए समर्पित है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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