पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर अफजल मारवत को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने दो मामलों में अग्रिम जमानत दे दी हैं।
शेर अफ़ज़ल मारवत आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कियानी और उनके वकील मलिक नवीद हयात के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए उपस्थित हुए थे।
पीटीआई के शेर अफजल मारवत को उच्च न्यायालय ने 15 दिन की अग्रिम जमानत दी थी।
एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, अदालत ने उन्हें संबंधित खैबर पख्तूनख्वा अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।
मारवत को हाल ही में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नामित किया गया था।
मारवत के खिलाफ पिछले महीने इस दावे पर शिकायत दर्ज की गई थी कि उन्होंने सरकारी संस्थानों के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था।
आरोपों के आलोक में उनके खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा) और 153-ए (विभिन्न समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देना) लगाई गई थी।