इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के उन 2 मामलों से बरी कर दिया, जिनमें उन्हें 2018 में दोषी ठहराया गया था। अब वो पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले चुनाव लड़ने के योग्य हो गए हैं।
शरीफ (73) ने एवेनफील्ड संपत्ति और अल-अजीजिया मामलों में अपनी सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की 2 सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
पूर्व प्रधान मंत्री को जुलाई 2018 में दोषी ठहराया गया था और लंदन में ज्ञात आय से अधिक संपत्ति के एवेनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें दिसंबर 2018 में अल-अजीज़िया स्टील मिल्स मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
ये मामले राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था एनएबी द्वारा दायर किए गए थे। उन्होंने दोनों दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर की।
शरीफ 2019 में लंदन गए और वापस नहीं लौट सके और आईएचसी द्वारा दिसंबर 2020 में दोनों मामलों में उन्हें घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। लगभग 4 साल के आत्म-निर्वासन के बाद वह पिछले महीने वापस आए और उनकी अपीलें फिर से शुरू की गईं थी।