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पाकिस्तान: पीएम शहबाज शरीफ का बेटा सुलेमान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी

Suleman Shahbaz

पकिस्तान की लाहौर अदालत ने प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और अन्य आरोपी व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया है।अदालत 16 अरब रुपये के पीकेआर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुलेमान और अन्य आरोपियों द्वारा दायर बरी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान, संघीय जांच प्राधिकरण (एफआईए) के वकील ने अदालत को सूचित किया कि डॉ. रिजवान के नेतृत्व में एक संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की। जब अदालत ने सवाल किया, तो एफआईए के जांच अधिकारी अली मर्दन इस बारे में चुप रहे कि क्या जांच के दौरान गवाहों से कोई लिखित बयान दर्ज किया गया था।

अदालत ने जांच के दौरान अपना रुख बदलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी पूछताछ की, जिस पर आईओ ने जवाब दिया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
एफआईए के वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में सुलेमान के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था।
इसके अतिरिक्त, आईओ ने उल्लेख किया कि चीनी जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान, एफआईए ने सुलेमान के बैंक खातों की जांच की लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

जब पूछा गया कि सुलेमान के खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया गया है, तो आईओ ने बताया कि पैसा सुलेमान के खाते में जमा किया जाएगा और फिर नकद में निकाला जाएगा।
इसके बाद, अदालत ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार कर लिया और सुलेमान और अन्य प्रतिवादियों को मामले से बरी कर दिया।
गौरतलब है कि एफआईए ने शहबाज शरीफ और उनके दो बेटों, हमजा और सुलेमान पर 2008 से 2018 के बीच अघोषित खाताधारकों वाले 28 बैंक खातों के माध्यम से लगभग 16.3 अरब रुपये के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। आरोप नवंबर 2020 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की संघीय सरकार के कार्यकाल के दौरान दायर किए गए थे। हालाँकि, शहबाज़ और हमज़ा को अक्टूबर 2022 में मामले से बरी कर दिया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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