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नवाज शरीफ को राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका की खारिज

Nawaz Sharif

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गैर-अनुपालन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत की लंबित अवमानना ​​​​याचिका को खारिज कर दिया है।
इससे पहले 2018 में, अयोग्य ठहराए जाने के बाद न्यायपालिका विरोधी टिप्पणियों को लेकर तीन बार के पूर्व प्रधान मंत्री शरीफ के खिलाफ आईएचसी में एक याचिका दायर की गई थी। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, अदालत की अवमानना ​​याचिका एक स्थानीय नागरिक अदनान इकबाल द्वारा दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पीएमएल-एन नेता मीडिया में लगातार न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को बदनाम कर रहे हैं। इकबाल ने पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया।
हालाँकि, याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने अनुपालन न करने पर याचिका खारिज कर दी।
2018 में, पीएमएल-एन नेता नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 में उनके न्यायपालिका विरोधी भाषणों के लिए आईएचसी में अदालत की अवमानना ​​​​याचिका दायर की गई थी।

लंदन में चार साल के निर्वासन के बाद पाकिस्तान लौटते समय नवाज शरीफ पिछले महीने इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर उतरे थे। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, उनकी वापसी से उनकी पार्टी की राजनीतिक किस्मत मजबूत हुई है।
इससे पहले तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने शुक्रवार को अधिकारियों को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने पीएमएल-एन सुप्रीमो के आवेदन पर उक्त आदेश जारी किया, जिसमें अदालत से तोशाखाना मामले में घोषित अपराधी घोषित होने के बाद पंजाब की प्रांतीय सरकार द्वारा कुर्क की गई उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अनुरोध किया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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