इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और 3 साल की सजा को निलंबित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की पीठ ने बहुप्रतीक्षित सुरक्षित आदेश को सुनाते हुए सज़ा को रद्द कर दिया। इसके साथ ही उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
इससे पहले, सोमवार को उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर खान का फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया और 3 साल जेल की सजा सुनाई थी
क्रिकेटर से नेता बने क्रिकेटर को पहले 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उनके और उनके परिवार द्वारा अर्जित राज्य उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोकते हुए 5 साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था।