केरल के एर्नाकुलम की विशेष पॉस्को अदालत ने हाल ही में अलुवा में 5 वर्षीय लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पॉस्को अधिनियम और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए हैं, जिसमें गंभीर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या भी शामिल है।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मोहन राज ने कहा कि एर्नाकुलम की विशेष पॉस्को अदालत के न्यायाधीश के सोमन ने आरोपी अशफाक आलम को लगभग 15 आरोप पढ़कर सुनाए और कहा “मुकदमा 4 अक्टूबर से शुरू होगा।”
अदालत ने आरोपी के खिलाफ धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत आरोप तय किए, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के गंभीर प्रवेशन यौन हमले और प्रवेशन यौन हमले के अपराधों से संबंधित हैं, जिसमें न्यूनतम 20 साल की कैद की सजा का प्रावधान है।
कुछ अन्य प्रमुख अपराध जिनके लिए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, वे धारा 302 (हत्या), 376 (एम) (बलात्कार करते समय जीवन को खतरे में डालना) और (एन) (बार-बार बलात्कार), 366 ए (नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त)
आईपीसी की धारा 364 (हत्या के लिए अपहरण) और 328 (नशीला पदार्थ या जहर देकर चोट पहुंचाना) के तहत थे। इन सभी अपराधों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है।
एर्नाकुलम ग्रामीण एसपी विवेक कुमार आईपीएस, जिन्होंने भी अदालत के आदेश की पुष्टि की, ने कहा कि अलुवा के डिप्टी एसपी प्रसाद और पुलिस निरीक्षक मंजू दास के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने अच्छा काम किया क्योंकि वे 30 दिनों में जांच पूरी करने में सक्षम थे।
जिले के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”अपराध होने के 35वें दिन आरोप पत्र दाखिल किया गया और 46वें दिन आरोप तय किये गये.”
उन्होंने कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष का प्रयास होगा कि मुकदमा एक महीने के भीतर पूरा हो जाए।
साथ ही, अधिकारी ने कहा कि मामले में 99 गवाह थे, लेकिन यह अदालत पर निर्भर करेगा कि वह किससे पूछताछ करे।
पुलिस के अनुसार, आरोपी को 2018 में ग़ाज़ीपुर पुलिस (पूर्वी दिल्ली) ने 10 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर बाहर आया था।
28 जुलाई को, 5 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर आलम द्वारा अपहरण किया गया, बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जो पीड़िता के समान इमारत में रहता था।
बच्चे का परिवार भी उसी राज्य का रहने वाला है. अगले दिन उसका शव पास के अलुवा इलाके में एक स्थानीय बाजार के पीछे एक दलदली इलाके में एक बोरे में फेंका हुआ पाया गया।
पुलिस ने कहा, आरोपी को 28 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन नशे की हालत में होने के कारण उससे पूछताछ नहीं की जा सकी थी।