दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की बेरहमी से हत्या और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए है।
साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय किया। साकेत कोर्ट ने कहा कि तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए जिससे प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है।
वही आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा वो मुकदमे का सामना करेगा।
कोर्ट ने आफताब पर लगे आरोपों को उसे पढ़कर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 18 मई 2022 को अज्ञात समय पर सुबह 6:30 बजे के बाद श्रद्धा वालकर की हत्या की गई जो आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है।
18 मई से 18 अक्टूबर के बीच साक्ष्य को मिटाने के इरादे से यह जानते हुए अपराध किया गया है उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, जिससे सबूत गायब करने का अपराध हुआ है।
अदालत ने आफताब से कहा कि – मूल रूप से आपके उपर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और अन्य स्थानों पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या आप अपराध को स्वीकार करते है या ट्रायल फेस करेगा।
आफताब ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि हम आरोप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम ट्रायल का सामना करेंगे।श्रद्धा वालकर की हत्या और सबूत मिटाने को लेकर तय किए गए आरोपों पर अदालत में 1 जून को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि दिल्ली के महरौली इलाके में आरोपी पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को अपनी ‘‘लिव इन पार्टनर” श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी। उसने वालकर के शव के लगभग 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा और फिर उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया था। लंबी जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इसी साल 24 जनवरी को 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।