तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के समक्ष बालाजी के वकील एनआर एलंगो याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। न्यायाधीश ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है।
सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु परिवहन विभाग के भीतर बस कंडक्टरों, ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों के चयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये नियुक्तियाँ 2011 और 2015 के बीच अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान हुईं। बालाजी ने बाद में 2018 में DMK के साथ गठबंधन किया।
गौरतलब है कि स्थानीय अदालत ने पहले भी दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बालाजी, जो वर्तमान में पुझल जेल में बंद हैं, का सोमवार को एक सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था।