मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को द्रमुक मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। बालाजी को जून में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने ईडी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले की आगे की सुनवाई 16 अक्टूबर तक तय की है।
सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु परिवहन विभाग के भीतर बस कंडक्टरों, ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों के चयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
ये नियुक्तियाँ 2011 और 2015 के बीच अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान हुईं। बालाजी ने बाद में 2018 में DMK के साथ गठबंधन किया।
गौरतलब है कि स्थानीय अदालत ने पहले भी दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बालाजी, जो वर्तमान में पुझल जेल में बंद हैं।