दिल्ली के उत्तम नगर के पास बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई , जिसमे 2 बाइक सवारों ने 17 साल की लड़की पर तेज़ाब फेंका तेज़ाब से लड़की बुरी तरह झुलस गयी जिसके बाद लड़की को आनन फानन में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया।इस घटना के वक्त लड़की की छोटी बहन भी उसके साथ थी। दिल्ली महिला आयोग ने अब इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को नोटिस जारी कर आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया ।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने साल उठाते हुए कहा की हमने कई बार तेज़ाब की खुदरा बिक्री पर रोक लगाने की बात कही है लेकिन उसके बावजूद तेज़ाब की खुदरा बिक्री अब भी हो रही है।
स्वाति मालीवाल ने कहा कि “हम पीड़िता और उसके परिवार की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई बार नोटिस देने के बाद भी तेजाब की खुदरा बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है। “
दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। दूसरा फरार है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना के समय वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।
IPC की धारा 326 A के तहत किसी व्यक्ति ने अगर जानबूझकर अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंका और स्थाई या आंशिक रूप में नुकसान पहुंचाया तो इसे गंभीर जुर्म माना जाएगा। और यह अपराध गैरजमानती होगा। दोषी को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। यह भी प्रावधान है कि दोषी पर उचित जुर्माना होगा और यह रकम पीड़िता को दिया जाएगा।