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मद्रास हाई कोर्ट ने OPS को AIADMK पार्टी चिन्ह, झंडे, लेटरहेड का उपयोग करने पर रोक लगाई

Madras High Court

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम को आधिकारिक लेटरहेड, आरक्षित प्रतीक “टू लीव्स” और पार्टी के झंडे का उपयोग करने से रोक दी है। न्यायमूर्ति एन सतीशकुमार ने अन्नाद्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा दायर एक मुकदमे और आवेदन पर आदेश पारित किया है।

दरअसल पलानीस्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर, न्यायमूर्ति सतीशकुमार ने 7 नवंबर, 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें पनीरसेल्वम को पार्टी लेटरहेड, प्रतीक और ध्वज का उपयोग करने से रोक दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ ओपीएस ने अपील दायर की थी।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने 11 जनवरी, 2024 को ओपीएस द्वारा दायर तीन अपीलों को खारिज कर दिया था।

हालाँकि, पीठ ने निष्कासित नेता को अपने खिलाफ पारित आदेश, यदि कोई हो, को रद्द करने के लिए आवश्यक आवेदन दायर करके एकल न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने कहा था कि इस तरह के आवेदन दाखिल करने पर न्यायाधीश अपनी योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा। जिसके बाद पनीरसेल्वम ने एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिका दाखिल की।

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सतीशकुमार ने पलानीस्वामी द्वारा दायर मुकदमे से उत्पन्न आवेदनों को अनुमति दी और आदेश पारित किया।

शीर्ष दो नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष में, पन्नीरसेल्वम को जुलाई 2022 में एआईएडीएमके की एक सामान्य परिषद द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। बाद में, पलानीस्वामी को मुख्य विपक्षी दल के शीर्ष नेता के रूप में चुना गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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