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महाराष्ट्र पुलिस ने मराठा कोटा कार्यकर्ताओं की रैली के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की

महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को छत्रपति संभाजीनगर जिले में मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे की एक रैली के 6 आयोजकों के खिलाफ अनुमेय समय सीमा से परे एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।

आयोजकों ने 2 दिसंबर को कन्नड़ शहर में जारांगे की रैली के लिए पुलिस से अनुमति मांगी और इसे शाम 6 बजे निर्धारित किया गया था। इसका समापन रात 10 बजे तक होना था।

लेकिन रैली रात 11 बजे शुरू हुई और अगले दिन 12.40 बजे समाप्त हुई, दर्ज एफआईआर के अनुसार उस समय सीमा का उल्लंघन हुआ जो आयोजकों द्वारा अनुमति मांगते समय बताई गई थी।

इसमें कहा गया है कि रैली में लाउडस्पीकरों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे आसपास के निवासियों को परेशानी हुई।

एक अधिकारी ने बताया कि 6 आयोजकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा दिए गए वैध आदेश की अवज्ञा), 268 (सार्वजनिक उपद्रव) और 291 (बंद करने के आदेश के बाद भी उपद्रव जारी रखना) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जारांगे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की अपनी मांग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों का दौरा कर रहे हैं।

इससे पहले सोमवार को, कन्नड़ दौरे के बाद, कार्यकर्ता ने जलगांव और बुलढाणा जिलों का दौरा किया।

उनके दौरे के एक आयोजक ने एक विज्ञप्ति में कहा, अकोला और वाशिम जिलों में मराठा समुदाय के सदस्यों से मुलाकात के बाद वह मंगलवार रात मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली जिले में रुकेंगे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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