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मुंबई कोर्ट ने पत्नी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में कलाकार चिंतन उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा दी

मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को कलाकार चिंतन उपाध्याय को अपनी अलग रह रही पत्नी हेमा उपाध्याय की हत्या की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

हेमा और उनके वकील हरेश भंभानी की 11 दिसंबर 2015 को हत्या कर दी गई थी और शवों को गत्ते के बक्सों में भरकर मुंबई के कांदिवली इलाके में एक खाई में फेंक दिया गया था।

5 अक्टूबर को डिंडोशी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसवाई भोसले ने चिंतन को अपनी पत्नी को मारने के लिए उकसाने और साजिश रचने का दोषी ठहराया था।

3 अन्य अभियुक्त टेम्पो चालक विजय राजभर और सहायक प्रदीप राजभर और शिवकुमार राजभर, जो फरार अभियुक्त और आर्ट फैब्रिकेटर विद्याधर राजभर के साथ काम करते थे, को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया गया था।साथ ही उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई।

इससे पहले शनिवार को सजा पर बहस के दौरान उपाध्याय ने अदालत से कहा था, “मेरी अंतरात्मा साफ है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं निर्दोष हूं।”

उन्होंने कहा, “हालाँकि, अदालत ने मुझे दोषी पाया है, कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। अदालत जो भी सज़ा तय करेगी, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।” हत्याकांड को अंजाम देने का आरोपी विद्याधर राजभर फरार हो गया है।

चिंतन उपाध्याय को हत्या के तुरंत बाद अपनी पत्नी को ख़त्म करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने से पहले उन्होंने लगभग 6 साल जेल में बिताए।

हालाँकि, अदालत के समक्ष प्रस्तुत अपने अंतिम बयान में, चिंतन ने दावा किया कि पुलिस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने में असमर्थ थी और इसलिए उसके और हेमा के वैवाहिक विवाद का फायदा उठाकर उसे झूठे मामले में फंसाया गया था।

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About the Author: Neha Pandey

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