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मैनपुरी अदालत ने पति की हत्या को दोषी महिला और उसके प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Kerala, Rapist

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की अदालत ने अपने पति की हत्या के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है हालांकि सबूतों के अभाव में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) चेतना चौहान ने दोनों दोषियों – प्रेमलता और बब्लू पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील मुकुल रायजादा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला कीरत मोहल्ले में रहने वाले गवेंद्र उर्फ ​​नीलू (30) की पांच दिसंबर 2015 की रात उसकी पत्नी प्रेमलता उर्फ ​​पिंकी (26) ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।अपने प्रेमी बब्लू (28) की मदद से जब वह सो रहा था।

उन्होंने बताया कि गवेंद्र और प्रेमलता के बेटे उमंग (5) और बेटी आराधना (3) ने अपराध देखा था।

गवेंद्र के पिता ने पुलिस में प्रेमलता, बब्लू और उसके दोस्त सर्वेंद्र के खिलाफ बेटे की हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रायजादा ने कहा, पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

उन्होंने कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, खासकर गवेंद्र के बेटे की गवाही पर विचार करने के बाद, अदालत ने प्रेमलता और बब्लू को दोषी ठहराया, लेकिन सरवेंद्र को उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

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About the Author: Neha Pandey

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